लापरवाही से बाइक चलाने पर आरोपी को सजा, न्यायालय ने लगाया जुर्माना

कानपुर देहात । तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाकर टक्कर मारने के मामले में माननीय न्यायालय ACJ(JD)-2 ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2,500 के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला 12 मई 2018 का है, जब थाना सिकंदरा क्षेत्र में बसावनपुर निवासी नेपाल सिंह पुत्र ठाकुर सिंह ने तेज गति से बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी थी। इस घटना में धारा 279, 337 और 338 भादवि के तहत मुकदमा अपराध संख्या 122/2018 दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए विवेचना पूरी कर 25 जून 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त नेपाल सिंह ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया।
मामले में थाना सिकंदरा पुलिस, अभियोजन टीम और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके चलते आरोपी को सजा दिलाई जा सकी। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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