कानपुर देहात । नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में न्यायालय एडीजे-13/पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹51,000-₹51,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला 04 फरवरी 2019 का है, जब थाना रूरा क्षेत्र के ग्राम रैरी निवासी अभियुक्त लकी उर्फ पिंटू पुत्र परशुराम और संजय पुत्र गंगाप्रसाद ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध में थाना रूरा में मुकदमा अपराध संख्या 29/2019 धारा 376(D), 328, 342 भादवि एवं 4 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा त्वरित एवं सशक्त विवेचना करते हुए साक्ष्यों का संकलन किया गया और 15 जून 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी, गवाहों के बयान और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया।
निर्णय के अनुसार, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा। यह कार्रवाई महिला अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।












