उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी रजिस्टर्ड वाहनों पर नियमतः

 कानपुर देहात  मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं नियमावली 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत यह विहित है कि प्रत्येक वाहन स्वामी अपने वाहन पर वैध, प्राधिकृत और मानक के अनुरुप नंबर प्लेट(HSRP) लगवाये,क्योंकि बिना वैध रेजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (HSRP) के किसी भी वाहन का सार्वजनिक स्थान पर संचालन निषिद्ध है और यदि कोई वाहन इन नियमों का उल्लंघन कर एच.एस.आर.पी. न लगे होने,नम्बर प्लेट के डिजिट/अक्षरों पर कोई मटेरियल/कालिख/ ग्रीस लगाकर, किसी कपड़े/रस्सी आदि से ढंक करके  संचालन में पाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है।इस अपराध के लिए वाहन के चालान/सीज़र की कार्रवाई हो सकती है।प्रथम बार इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन पर पाँच हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार के उल्लंघन में दस हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान है।शासन द्वारा जारी इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए प्राप्त निर्देश के क्रम में 01 जनवरी, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 के मध्य जनपद कानपुर देहात में  परिवहन विभाग  के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निरंतर प्रवर्तन कार्यवाही संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत कुल …………..वाहनों के विरुद्ध बिना वैध नम्बर प्लेट(HSRP) के संचालन पर चालान की कार्रवाई की गई। बिना वैध नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों के विरुद्ध कृत कार्यवाही का  माहवार विवरण इस प्रकार है-
माह          चालान संख्या

जनवरी       324
फरवरी       266
मार्च          273
अप्रैल        330
मई           277
जून          278
जुलाई      301
अगस्त      311
सितंबर     304
अक्टूबर    209
नवम्बर     495
कुल-       3091

परिवहन विभाग,कानपुर देहात द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में भी वैध रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (HSRP) न लगाने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान निरंतर जारी रहेगा।इसलिए समस्त वाहन स्वामियों/ड्राइवर से अपील भी की जाती है कि वह अपने वाहनों पर मानक के अनुसार एवं प्राधिकृत वैध रेजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट(HSRP)लगवाकर ही अपने वाहन का संचालन करें और किसी भी असुविधा से बचें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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