शिक्षण संस्थाओं को निर्धारित समयावधि में सभी कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश
कानपुर देहात। निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 11-12) के अंतर्गत संशोधित द्वितीय समय-सारिणी जारी की गई है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश के क्रम में विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किए जाने से लेकर विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाहियों के लिए संशोधित समय-सारिणी निर्धारित की गई है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध किया है कि जनपद के समस्त संबंधित शिक्षण संस्थानों को संशोधित समय-सारिणी के अनुसार अपने स्तर से की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाए, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का लाभ समय से प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अतः सभी शिक्षण संस्थान एवं संबंधित अधिकारी समय-सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे आवेदन, सत्यापन एवं वितरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके।












