उरई। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि कार्यालय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 11.06.2026 के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौन स्थान उरई के पत्र दिनांक 05.10.2026 के क्रम में जिला स्तर पर पेंशन भवन, कलैक्ट्रेट प्रांगण, उरई में दिनांक 08.10.2026 एवं 09.10.2026 तक दो दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन करते हुए समस्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों का ‘पंडित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा योजना” के अंतर्गत आवेदन/ई केवाईसी पूर्ण करवाये जाने हैं। अतः दिनांक 08.10.2026 एवं 09.10.2026 तक दो दिवसीय कैप के दौरान जिला स्तरीय आयुष्मान भारत की टीम पेंशन भवन, कलैक्ट्रेट प्रांगण, उरई में अपना शिविर आयोजित करेगी। जिसमें राज्य कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराये जाने के लिए पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस विकित्सा योजना के अन्तर्गत जनपद के समस्त राजकीय पेंशनरों एवं उनके पात्र आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में रू० 5 लाख प्रति वर्ष की सीमा तक तथा सरकारी चिकित्सा संस्थानों / चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस उपचार की सुविधा अनुमन्य है। योजना का लाभ लेने हेतु प्रत्येक लाभार्थी के पास योजना का लाभ लेने के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है। सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को योजना के अन्तर्गत आवेदन/ई केवाईसी करने हेतु दिनांक 08.10.2026 एवं 09.10.2026 को विशेष शिविर का आयोजन पेंशन भवन, कलैक्ट्रेट प्रांगण, उरई में समस्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनाये जाने हेतु निम्न दस्तावेज जैसे-आधार कार्ड, आधार कार्ड से जुडा मोबाइल फोन, पासपोर्ट साइज की फोटो, विभागीय डी०डी०ओ० कोड अथवा पी०पी०ओ० नम्बर, पे बैण्ड/लेवल एवं पेंशन खाते की बैंक पासबुक सहित उपस्थित होना हैं। जिससे उनका आवेदन पोर्टल पर विवरण भरने की प्रक्रिया पूर्ण की जा सके।
अतः ऐसे राजकीय पेंशनर्स जिन्होंने आज तक पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अन्तर्गत अपना पंजीकरण नहीं कराया है, यथाशीघ्र पेंशन भवन, कलैक्ट्रेट प्रांगण, उरई में दिनांक 08.10.2026 एवं 09.10.2026 को आयोजित होने वाले विशेष शिविर में पहुँच कर इस योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन/ई केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त सुविधा केवल राजकीय पेंशनरों के लिए लागू है।












