अकबरपुर, कानपुर देहात। वर्ष 2017 में वाहन को तेज व लापरवाही से चलाकर वादी को टक्कर मारने के मामले में आरोपी सोनू उर्फ जोगेन्द्र यादव को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा और 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामला 26 मार्च 2017 का है। आरोपी सोनू उर्फ जोगेन्द्र यादव निवासी बैजूपुरवा, थाना रूरा द्वारा वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए वादी को टक्कर मार दी गई थी, जिससे उसे चोटें आई थीं। इस मामले में थाना अकबरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर 10 जून 2017 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।
न्यायालय ने अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 5 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतने का भी आदेश दिया।













