कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हार्वेस्टर में तोड़फोड़ कर रुपये लूटने के मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
17 अप्रैल 2020 को सचिन सागर पुत्र सुरेश सागर और मोनू सागर पुत्र रमेश, निवासी ग्राम सिकरौरा, थाना बिलासपुर, जनपद रामपुर के खिलाफ भोगनीपुर थाने में हार्वेस्टर में तोड़फोड़ करने और रुपये छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 23 मई 2020 को दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले में थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की। गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-03, कानपुर देहात की अदालत ने 24 जुलाई 2026 को दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 7-7 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 8 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।










