कानपुर देहात। करीब दस वर्ष पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1 लाख 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला थाना शिवली क्षेत्र का है। वर्ष 2016 में रोहित वर्मा पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर वर्ष 2017 में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे-15/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को आरोपी रोहित वर्मा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹1,28,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को चार वर्ष का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।










