दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 14 वर्ष की सजा

कानपुर देहात – जनपद कानपुर देहात के थाना सट्टी क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में  ADJ-5/NDPS कोर्ट, कानपुर देहात ने आरोपी रिषभ पुत्र योगेन्द्र, निवासी ग्राम स्वरुपपुर, थाना सट्टी को दोषी मानते हुए 14 वर्ष के कारावास और ₹7,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

29 मार्च 2020 को आरोपी रिषभ अपनी पत्नी से अतिरिक्त दहेज की मांग करता था। दहेज की मांग पूरी न होने पर वह उसे प्रताड़ित करता और मारपीट करता था। इसी दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में थाना सट्टी पर मु0अ0सं0 35/2020 के तहत धारा 498ए/304बी भादवि तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचक ने मामले की निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण जांच करते हुए सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए और 30 अप्रैल 2020 को आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ।

पीड़ित पक्ष को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना सट्टी पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

2 जुलाई 2026 को  ADJ-5/NDPS कोर्ट, कानपुर देहात ने आरोपी रिषभ को 14 वर्ष के कारावास और ₹7,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला दहेज जैसे गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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