सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के मामले में आरोपी दोषी, न्यायालय ने लगाया ₹200 का अर्थदंड

कानपुर देहात। थाना मंगलपुर में वर्ष 2022 में दर्ज सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। माननीय एसीजेएम द्वितीय, कानपुर देहात ने आरोपी पवन संखवार को जुर्म स्वीकार करने पर ₹200 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर उसे एक दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 27 दिसंबर 2022 का है, जब कमलाबाग झींझक निवासी पवन संखवार के विरुद्ध थाना मंगलपुर में जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 23 जनवरी 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तथा आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मामले में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया गया।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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