कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में दर्ज मारपीट और गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने अभियुक्ता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने अभियुक्ता अंजुमन पत्नी शमशुद्दीन निवासी हरदुआ ऐमा को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2013 को अभियुक्ता के विरुद्ध थाना भोगनीपुर में धारा 323 और 504 के तहत एनसीआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर तथा अभियुक्ता द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्ता को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई। पुलिस अधिकारियों ने इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया है।













