कानपुर देहात – जनपद कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर क्षेत्र में वर्ष 2003 में अवैध तमंचा और कारतूस के साथ पकड़े गए आरोपी भूरा पुत्र जहीर अली निवासी इस्लामाबाद, पुखरायां के मामले में माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
दिनांक 28 जुलाई 2003 को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया था, जिसके बाद थाना भोगनीपुर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय जेएम भोगनीपुर, कानपुर देहात ने दिनांक 15 मई 2026 को आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा तथा ₹1,200 के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना जमा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे #ऑपरेशन_कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। पुलिस, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की सतत कार्रवाई से यह फैसला संभव हो सका।











