कानपुर देहात – जनपद कानपुर देहात के थाना रूरा में वर्ष 2012 में दर्ज गौ तस्करी के एक मामले में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, दिनांक 11 मई 2012 को पुलिस ने अभियुक्त संदीप पुत्र अतरसिंह निवासी मुमरीजपुर थाना नवावगंज जनपद फर्रूखाबाद के कब्जे से गौ तस्करी के लिए ले जाए जा रहे बैल बरामद किए थे। इस संबंध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 168/2012 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0-प्रथम, कानपुर देहात ने दिनांक 07 मई 2026 को अभियुक्त संदीप को दोषी सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹3,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया। साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है।
अभियुक्त को सजा दिलाने में थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई।








