कालपी (जालौन)। एक सप्ताह पूर्व एक ग्राम में भैंस की मारपीट करने पर मृत्यु की घटना को लेकर पीड़िता की तहरीर पर कालपी पुलिस ने पिता पुत्र हमलावर पर जुर्म धारा 325 351(2) 3-2 पशुक्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक रामजीलाल को जांच सौपी।
मदारपुर निवासिनी गुड्डी पत्नी छक्कू ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 6 अक्टूबर को मेरी भैंस खूंटा से छूटकर खेत में चली गई थी वहीं खेत मालिक मेरे गांव के निवासी समर उसके पुत्र बब्लू समेत दोनों ने भैंस को धार-दार हथियार से मारपीट की जिससे मेरी भैंस की मृत्यु हो गई।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी













