कानपुर देहात। वर्ष 2009 में थाना रूरा क्षेत्र के लक्ष्मणपुरवा गांव में खेती के विवाद को लेकर मारपीट और गोली मारकर घायल करने के मामले में अदालत ने आरोपी गुलाब सिंह को दोषी करार दिया है। ADJ-05 कानपुर देहात न्यायालय ने गुलाब सिंह को पांच वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 19 अक्टूबर 2009 को खेती के विवाद में गुलाब सिंह ने वादी के भाई के साथ लात-घूंसों से मारपीट करने के बाद गोली मारकर उसे घायल कर दिया था। मामले में थाना रूरा में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के बाद पुलिस ने 18 दिसंबर 2009 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा मामले में प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।













