कानपुर देहात। विगत दिनों हुई मौसमी वर्षा एवं प्रतिकूल मौसम के दृष्टिगत जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में उप कृषि निदेशक, कानपुर देहात, हरिशंकर भार्गव द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत आच्छादित समस्त किसान भाइयों के लिए फसल क्षतिपूर्ति (क्लेम) दर्ज कराने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया कि बेमौसम बारिश, जलभराव, ओलावृष्टि अथवा बाढ़ जैसी स्थानीयकृत आपदाओं से खड़ी फसल अथवा कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सूखने हेतु रखी गई कटी फसल को नुकसान होने की दशा में योजना के तहत क्षतिपूर्ति का स्पष्ट प्राविधान है।
फसल क्षति होने पर सबसे महत्वपूर्ण कदम समयबद्ध सूचना देना है। किसान भाइयों को आपदा घटित होने के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना अधिकृत माध्यमों पर दर्ज कराना अनिवार्य है। निर्धारित 72 घंटे की समय-सीमा के उपरांत प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर क्लेम प्रक्रिया में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो सकती है। सूचना दर्ज कराने हेतु कृषक बंधु भारत सरकार की कृषि रक्षक हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं अथवा WhatsApp चैटबॉट नंबर 7065514447 पर संदेश भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के Crop Insurance App, आधिकारिक पोर्टल (pmfby.gov.in), जनपद में कार्यरत अधिकृत बीमा कंपनी (एचडीएफसी एर्गो), संबंधित बैंक शाखा, सीएससी (जन सेवा केंद्र) अथवा विकास भवन स्थित उप कृषि निदेशक / जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में भी सीधे संपर्क कर सूचना दर्ज कराई जा सकती है।
उप कृषि निदेशक ने स्पष्ट किया कि सूचना दर्ज कराते समय कृषक भाई बीमित फसल का नाम, सर्वे/खसरा-खतौनी संख्या, पॉलिसी/आवेदन संख्या तथा प्रभावित क्षेत्रफल का सटीक विवरण अपने पास अवश्य तैयार रखें। सूचना प्राप्त होने के उपरांत 7 से 14 दिनों के भीतर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावित खेत का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात 2 से 4 सप्ताह में क्षति के प्रतिशत का निर्धारण कर स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृत क्लेम की धनराशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे कृषक के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी। कृषक भाई अपने क्लेम की अद्यतन स्थिति आधिकारिक पोर्टल अथवा 14447 हेल्पलाइन पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।













