कालपी (जालौन)। एक ग्राम में 4 दिन पूर्व महिला की मारपीट की घटना को लेकर पीड़िता की तहरीर पर पति तथा पिता पुत्रों हमलावरों के खिलाफ जुर्म धारा 131 115(2) 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह भदोरिया को जांच सौंपी।
ग्राम सुरौला निवासिनी सबा खातून पत्नी जुनैद खान ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 15 अगस्त वर्ष 2026 में घर के दरवाजे पर थी तभी मेरे पति जुनैद खान पुत्र शागीर मुन्ना खान पुत्र अजीज खान जीशान पुत्र मुन्ना खान निवासी गण सुरौला समेत तीनों ने एक राय होकर लाठी डंडों के पीटकर बुरी तरह मुझे घायल किया घटना में शोरगुल सुनकर के पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावरों को ललकारा तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी













