मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सक्षम अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य : जिलाधिकारी

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कानपुर देहात  कपिल सिंह ने  समस्त विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अवकाश अथवा शासकीय कार्य के संबंध में जनपद मुख्यालय छोड़ने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति को गंभीरता से लेते हुए इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी सार्वजनिक अथवा साप्ताहिक अवकाश के दिनों में तथा कई बार आकस्मिक अवकाश के दौरान भी सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना जनपद मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। साथ ही, कुछ मामलों में मानव सम्पदा पोर्टल पर अवकाश आवेदन स्वीकृत होने से पूर्व ही अवकाश का उपयोग किए जाने की स्थिति भी सामने आई है।
जारी निर्देशों के अनुसार अवकाश संबंधी सभी प्रार्थना पत्र मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही जिलाधिकारी से अनुमति लेकर मुख्यालय छोड़ा जाएगा। अवकाश आवेदन में यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि अवकाश अवधि में संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के दायित्वों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी की सहमति भी आवेदन पत्र पर अंकित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त बैठक, प्रशिक्षण, न्यायालयीय कार्यवाही अथवा अन्य शासकीय कार्यों के लिए जनपद मुख्यालय से बाहर जाने की आवश्यकता होने पर संबंधित पत्रावली सक्षम अधिकारी के समक्ष समय से प्रस्तुत की जाएगी तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद ही मुख्यालय छोड़ा जाएगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 एवं अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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