30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की एनसीडी स्क्रीनिंग में तेजी लाने के निर्देश

कानपुर देहात। निदेशक (स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के निर्देश के क्रम में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात के सभागार कक्ष में डा0 जय गोविन्द मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, कानपुर देहात की अध्यक्षता में गैर संचारी रोग (एन0सी0डी0) कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन डा0 डी0 के0 सिंह, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी/नोडल अधिकारी एन0सी0डी0 कानपुर देहात द्वारा किया गया, जिसमें 30 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का आशाओं केे द्वारा सी-बैक फाॅर्म भराये जाने हेतु, ए0एन0एम0/सी0एच0ओ0 द्वारा अपने सम्बन्धित क्षेत्र के व्यक्तियों की एन0सी0डी0 स्क्रीनिंग (डायबिटीज, हाईपरटेन्शन, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एवं सी0ओ0पी0डी0) की स्क्रीनिंग करते हुये आवश्यकतानुसार मरीज को सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कार्यरत चिकित्साधिकारियों को सन्दर्भित करने के साथ-साथ चिकित्साधिकारियों द्वारा मरीजों का उपचार, निदान, जाॅच कर ई-कवच पोर्टल/एप्लीकेशन पर अपडेट कराये जाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये। इसके साथ-साथ प्रत्येक गुरुवार को समस्त सामुदायिक/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ’’मन चेतना दिवस’’ आयोजित कर उसकी रिपोर्ट भेजे जाने के निर्देश दिये गयें।
उपरोक्त के अतरिक्ति ’’तम्बाकू/धूम्रपान का सेवन न करने तथा ’’हाईपरटेन्शन/मधुमेह की प्रायः जाॅच कराने’’ के विषय पर तम्बाकू/धूम्रपान का सेवन/उपयोग करने से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के साथ-साथ उसके बचाव एवं रोकथाम पर विस्तृत चर्चा करते हुये कैंसर रोग जैसे- ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एवं सर्वांइकल कैंसर एवं अन्य प्रकार के रोगों के होने के विषय में जागरुकता कराने तथा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानसिक तनाव न लेने तथा स्वस्थ्य आहार का सेवन करने आदि विषयों पर प्रस्तुतीकरण कर जागरुक करने के साथ-साथ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 एवं पेका अधिनियम 2019 की विस्तृत चर्चा करते हुये अपने कार्यालयों/संस्थानों को ’’तम्बाकू मुक्त परिसर’’ घोषित कराने के साथ-साथ कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-04 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुये पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति को रु. 200/- तक का जुर्माना कराये जाने के निर्देश दिये गये।
उपरोक्त के साथ-साथ राज्य स्तर से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार डा0 जय गोविन्द, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपरोक्त का कडाई से अनुपालन कराने के निर्देश समस्त चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दिये गये
समीक्षा बैठक में, डा0 एस0एल0 वर्मा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 सिद्धार्थ पाटक उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा0 अशोक कुमार उप मुख्य चिकित्साधिकारी एवं समस्त चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी के साथ-साथ अन्य चिकित्साधिकारी तथा अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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