गैंगस्टर एक्ट के दोषी रघुवीर पाल को 4 वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹5 हजार का जुर्माना

कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एडीजे-05/गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्त रघुवीर पाल पुत्र रामलाल निवासी देवीपुर, थाना शिवली को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार 31 मई 2021 को रघुवीर पाल एवं उसके एक साथी के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर अवैध लाभ अर्जित करने के आरोप में थाना शिवली में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर 7 नवंबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त रघुवीर पाल को दोषी ठहराते हुए 29 जून 2026 को चार वर्ष के कारावास और ₹5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मामले के दूसरे अभियुक्त को पूर्व में ही दोषसिद्ध किया जा चुका है। पुलिस ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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