कानपुर देहात। वर्ष 2000 में हुए सड़क हादसे के मामले में न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अभियुक्त सन्तराम पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम जरी थाना देवराहट को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1800 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला 3 अक्टूबर 2000 का है, जब अभियुक्त ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए वादी को टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर में मु0अ0सं0 309/2000 धारा 279/338 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर 18 अक्टूबर 2000 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।










