कानपुर देहात के थाना रूरा क्षेत्र से जुड़े अवैध शराब के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 03 जनवरी 2024 को अभियुक्त शिवम कुमार पुत्र संतोष कुमार, निवासी ग्राम सिठमरा के कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद हुई थी। इस संबंध में थाना रूरा पर मु0अ0सं0 01/2024, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्यों का संकलन कर 28 फरवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
न्यायालय एसीजेएम-02, कानपुर देहात ने 08 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा तथा ₹2,500 के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 2 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई, जो अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।











