उरई। जिलाधिकारी समीर ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ,द्वारा संचालित दिव्यांग शादी – विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार ओजनांतर्गत वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप दिव्यांग दम्पतियों को लाभान्वित कराए जाने के सम्बन्ध में बताया कि निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जनपद हेतु 15 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति किए जाने संबंधी निर्देश प्रदान किए गए है।उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू० 15000.00 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू० 20000.00 एवं युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु० 35000.00 की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। पात्रता की शर्ते – शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो ,दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो ,मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत से कम न हो ,ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
दिव्याग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार का लाभ प्राप्त करने हेतु जनपद के ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनका गत वित्तीय वर्ष2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) एवं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में सम्पन्न हुआ हो, के आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन कराते हुए हाईकापी समस्त संलग्नक सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्त्तीकरण अधिकारी, जालीन स्थान उरई में जमा कराना अनिवार्य है।अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कम से कम 01-01 आवेदन पत्र में आवश्यक प्रपत्र जैसे- आवेदक दम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला पासपोर्ट साइज संयुक्त फोटो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण पत्र, निबन्धन कार्यालय द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि हो तो संलग्न करे अथवा शादी कार्ड, तहसील द्वारा निर्गत आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र एवं युवक व युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों के आवेदन पत्र उक्त पोर्टल पर आनलाइन कराते हुए आवेदन पत्र की हाईकॉपी वांछित प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जालौन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।












