लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में अभियुक्त को ₹4 हजार जुर्माना

कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में लापरवाही से वाहन चलाकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है। अभियुक्त राज प्रताप सिंह पुत्र प्रेम पाल सिंह निवासी सरवनखेड़ा को जुर्म स्वीकार करने पर सीजेएम न्यायालय ने ₹4,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामला 5 मार्च 2021 का है। पुलिस के अनुसार राज प्रताप सिंह द्वारा लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस मामले में गजनेर थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचक ने वादी और गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर 27 जुलाई 2021 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के बाद सीजेएम न्यायालय ने उसे दोषसिद्ध करते हुए ₹4,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस के अनुसार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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