नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 4 वर्ष का सश्रम कारावास
कानपुर देहात। वर्ष 2018 में नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त राजा बउवा पुत्र प्रकाश, निवासी ग्राम करछल, थाना अकबरपुर को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
21 फरवरी 2018 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में थाना अकबरपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए साक्ष्य संकलित किए और 23 मार्च 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मामले में थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-15 (बलात्कार/पॉक्सो एक्ट), कानपुर देहात ने 10 सितंबर 2026 को अभियुक्त राजा बउवा को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को चार माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मामले में अभियुक्त को सजा दिलाई गई। न्यायालय का यह फैसला महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।













