कानपुर देहात। थाना मंगलपुर क्षेत्र में वर्ष 2008 में खेत की मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद और मारपीट के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
पुलिस के अनुसार, 8 जनवरी 2008 को शिव बालक, बाल किशुन और रामपाल के खिलाफ थाना मंगलपुर में धारा 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी कर पुलिस ने 27 मार्च 2008 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद एसीजेएम-2, कानपुर देहात की अदालत ने 22 जुलाई 2026 को तीनों अभियुक्तों के जुर्म स्वीकार करने पर प्रत्येक को 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।











