कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के भूरदेव कहिंजरी गांव में वर्ष 2016 में हुई महिला की पीट-पीटकर हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 11,200 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला 9 मई 2016 का है, जब वादी की मां पर गांव के जगदीश, सोनू, कुलदीप और राकेश ने लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। घटना के संबंध में रसूलाबाद थाने में मुकदमा संख्या 192/2016 के तहत धारा 323, 504, 336 और 304 आईपीसी में चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाकर 8 अगस्त 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया।
एडीजे-4, कानपुर देहात की अदालत ने 3 जुलाई 2026 को फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों को 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 11,200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना रसूलाबाद पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से यह सजा सुनिश्चित हो सकी।













