दहेज हत्या मामले में पति को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कानपुर देहात। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम वैना में वर्ष 2023 में दर्ज दहेज हत्या के चर्चित मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे/एफटीसी-द्वितीय, कानपुर देहात ने आरोपी अमरजीत को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 20 सितंबर 2023 का है, जब मृतका के भाई की तहरीर पर पति अमरजीत, ससुर बृजनारायण और सास मालती के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर 25 दिसंबर 2023 को तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दहेज हत्या की धाराओं में आरोप सिद्ध न मानते हुए वैकल्पिक रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) में अमरजीत को दोषी करार दिया। वहीं सह-आरोपी बृजनारायण और मालती को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना राजपुर पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी। पुलिस ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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