उरई। उरई विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत बस डिपो के सामने कालपी को जाने वाले रोड के किनारे हाई टेंशन तार के नीचे लगभग 290 वर्ग मीटर में भूतल पर अनाधिकृत निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसके विरूद्व उरई विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया था। निर्माणकर्ता रहमत पुत्र मुन्ना द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भी स्थल पर निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया । जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण के निर्देश पर प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा उक्त अवैध निर्माण को मौके पर सील कराते हुए पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। कार्यवाही के दौरान सचिव, उरई विकास प्राधिकरण, जोनल अधिकारी,पुलिस बल एवं प्राधिकरण प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।
समस्त विकासकर्ता एवं भवन निर्माणकर्ता से अपेक्षा है कि प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत करवा कर ही नियमानुसार निर्माण कार्य करें एवं शहर के सुनियोजित विकास में सहभागी बनें l अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण द्वारा नोटिस, सील, अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी, जिससे होने वाली किसी क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगेे।












