स्नातक निर्वाचन को लेकर 23 अक्टूबर को जालौन में रहेगा शुष्क दिवस, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

उरई। जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी समीर ने आदेशित किया कि उप सचिव, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 09 अक्टूबर 2026 तथा रिटर्निंग आफिसर, इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, एवं आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी के पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन-2026 को सकुशल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत मतदान दिवस दिनांक 23.10.2026 को सम्पूर्ण जनपद जालौन में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करते हुए आबकारी की समस्त दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबन्धित रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।
उक्त के अनुपालन में मैं समीर, जिलाधिकारी, जनपद जालौन उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक निर्वाचन 2026 को सकुशल, स्वतन्त्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत मतदान दिवस दिनांक 23.10.2026 को सम्पूर्ण जनपद जालौन में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित करते हुए जनपद की समस्त थोक एवं फुटकर मदिरा अनुज्ञापनों देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडलशाप्स, एफ०एल०-6 समिश्र होटल बार व एफ०एल०-7 रेस्टोरेंट बार तथा भांग की दुकानों से भांग की बिक्री तथा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया बन्द रखने का आदेश प्रदान करता हूँ।
इस बन्दी के लिए उपरोक्त आबकारी अनुज्ञापन धारियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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