कालपी (जालौन)। ग्राम में 9 दिन पूर्व घर में घुसकर मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर पर कालपी पुलिस ने हमलावरों भाइयों एवं पुत्र समेत तीनों के खिलाफ जुर्म धारा 333 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक रामजीलाल को जांच सौंपी।
ग्राम गुढाखास निवासी राजू पुत्र तुलसीराम ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 30 अगस्त वर्ष 2026 शाम को गांव के निवासीगण मानसिंह भानचंद पुत्र गण लल्लू नारायण पुत्र मानसिंह समेत तीनों लोगों ने एक राय होकर अचानक घर में घुसकर गाली गलौज कर लाठी डंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया शोरगुल सुन करके पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावरों को ललकारा तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए मारपीट पर चोटे आने से मैं बुरी तरह से घायल हुआ घटना में कोतवाली कालपी में आकर मौजूद प्रभारी निरीक्षक को आपबीती घटना को अवगत कराया उन्होंने घटना को संज्ञान में लेकर मुझे घायल अवस्था में पुलिस अभिरक्षा में सामुदायक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में डाक्टरी परीक्षण कराकर कार्यवाही शुरू कर दी है।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी













