10 से 25 सितम्बर तक निःशुल्क खाद्यान्न का होगा वितरण, अन्त्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में मिलेगी 3 किग्रा चीनी

कानपुर देहात। आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह सितम्बर 2026 हेतु आवंटित खाद्यान्न के वितरण की तिथि निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में दिनांक 10 सितम्बर 2026 से 25 सितम्बर 2026 तक आवश्यक वस्तुओं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर देहात अभिषेक कुरील ने बताया कि अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार 14 किग्रा गेहूं, 15 किग्रा चावल, 03 किग्रा ज्वार एवं 03 किग्रा बाजरा, कुल 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति कार्ड निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
इसी प्रकार पात्र गृहस्थी राशनकार्डधारकों को प्रति यूनिट 01 किग्रा गेहूं, 01 किग्रा चावल, 01 किग्रा ज्वार, 01 किग्रा बाजरा एवं 01 किग्रा मक्का, कुल 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क प्राप्त होगा।
इसके साथ ही अन्त्योदय राशनकार्डधारकों को माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2026 के सापेक्ष 03 किग्रा चीनी प्रति कार्ड कुल 54 रुपये की दर से वितरित की जाएगी।
जिले की जिन उचित दर दुकानों पर मोटा अनाज वितरण हेतु अवशेष है, वहां उपलब्धता के अनुसार ज्वार, बाजरा एवं मक्का का वितरण किया जाएगा। एक मोटा अनाज समाप्त होने पर दूसरा तथा उसके समाप्त होने पर तीसरा उपलब्ध मोटा अनाज वितरित किया जाएगा।
मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा एवं मक्का) का स्टॉक समाप्त होने के बाद पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 किग्रा गेहूं एवं 03 किग्रा चावल, कुल 05 किग्रा तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल, कुल 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने समस्त राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे अपने राशनकार्ड में दर्ज सभी अवशेष यूनिटों की ई-केवाईसी अपने निकटतम उचित दर दुकान पर जाकर अवश्य करा लें। ई-केवाईसी पूर्ण न होने वाली यूनिट का खाद्यान्न इस माह प्राप्त नहीं हो सकेगा। इस माह ई-केवाईसी पूर्ण होने के उपरान्त ही संबंधित यूनिट का खाद्यान्न आगामी माह में प्राप्त किया जा सकेगा।
वितरण चक्र के दौरान कार्डधारक स्टॉक की उपलब्धता के अधीन पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से भी निर्धारित वितरण दिवसों में खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
यदि किसी कार्डधारक को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा होती है, तो वह 25 सितम्बर 2026 को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन सुविधा (प्रॉक्सी) के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर अनुमन्य खाद्यान्न एवं चीनी प्राप्त करने तथा ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कराने की अपील की है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

Leave a Comment

और पढ़ें

Cricket Live Score

Rashifal

और पढ़ें