कानपुर देहात। वर्ष 2010 के हत्या के एक मामले में कानपुर देहात के न्यायालय ने अभियुक्ता ममता पत्नी भैरव सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्ता पर 11 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला 16 अगस्त 2010 का है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धारमपुर में ममता पर वादी के भतीजे पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का आरोप था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में थाना अकबरपुर में मुकदमा अपराध संख्या 528/2010 के तहत धारा 302 और 342 भादवि में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करते हुए साक्ष्य संकलित किए और 20 सितंबर 2012 को अभियुक्ता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्ता को दोषी पाया गया।
पुलिस के अनुसार, अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसी के परिणामस्वरूप ADJ-04, कानपुर देहात न्यायालय ने 18 अगस्त 2026 को अभियुक्ता ममता को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।














