कानपुर देहात। शिवली थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में 270 ग्राम अवैध चरस बरामदगी के मामले में अदालत ने आरोपी रिहान खान को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 5 अगस्त 2026 को एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट, कानपुर देहात ने सुनाया।
पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल 2018 को मलिकपुर निवासी रिहान खान के कब्जे से 270 ग्राम अवैध चरस बरामद होने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना शिवली पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी तथा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन करते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और ₹10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।














