कानपुर देहात में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा

 

कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने विकासखण्ड क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों का व्यापक स्तर पर सत्यापन एवं जांच सुनिश्चित करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्तर पर बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित न हों तथा बच्चों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा परिषदीय, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। बच्चों के नामांकन एवं अध्ययन के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 लागू है, जिसके अंतर्गत बिना मान्यता के किसी भी विद्यालय का संचालन प्रतिबंधित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जा सकता। यदि कोई संस्था बिना मान्यता विद्यालय संचालित करती पाई जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसे विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की कार्यवाही भी की जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने विकासखण्डों में संचालित विद्यालयों की 10 जुलाई 2026 तक सघन जांच पूर्ण कर आख्या उपलब्ध कराएं। यदि जांच में कोई विद्यालय बिना मान्यता संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल विधिक एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारी यह प्रमाणित करेंगे कि उनके क्षेत्र में कोई भी बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है। यदि निरीक्षण अथवा अन्य प्रशासनिक स्तर पर किसी क्षेत्र में बिना मान्यता विद्यालय संचालित पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि बच्चों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं तथा किसी भी संदिग्ध विद्यालय की सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी अथवा बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराएं।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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