कालपी जालौन – एक ग्राम में चार दिन पूर्व व्यक्ति की मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर पर भाई हमलावर के खिलाफ जुर्म धारा 115(2) 352 351(2) बीएनएस के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक रामजी लाल को जांच सौंपी।
ग्राम देवकली निवासी अनिल निषाद पुत्र छिद्धदु ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 22 मई शुक्रवार के दिन अचानक मेरे भाई कमलेश ने गाली गलौज कर लाठी डंडों से पीट कर बुरी तरह घायल किया घटना में शोरगुल सुनकर पड़ोसी लोगो ने हमलावर भाई को ललकार उसी समय जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़ा हुआ कालपी पुलिस ने घायल व्यक्ति की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी मे डॉक्टरी करवा कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी











