अवैध तमंचा रखने के मामले में अभियुक्त को सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

कानपुर देहात। अवैध तमंचा व कारतूस रखने के एक पुराने मामले में माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 14 दिसंबर 2009 को थाना भोगनीपुर क्षेत्र में पुलिस ने अभियुक्त अजीत कुमार पाण्डेय पुत्र परमेश्वर पाण्डेय निवासी मिश्रवली बलुआ थाना बक्सर, बक्सर (बिहार) के कब्जे से एक अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 509/2009, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्यों का संकलन कर 18 दिसंबर 2009 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया।
दिनांक 15 अप्रैल 2026 को सुनाए गए फैसले में न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक सप्ताह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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