कानपुर देहात थाना राजपुर के मु0अ0सं0 196/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त भारत रैदास पुत्र नाथूराम (सट्टी) को न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने दोषी ठहराया। 14.11.2010 को उसके कब्जे से अवैध असलहा-कारतूस बरामद हुआ था। विवेचक ने 08.12.2010 को आरोप पत्र दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल की सतत पैरवी से गवाहों के बयान व अभियुक्त के जुर्म स्वीकार के आधार पर उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹1,000 अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का साधारण कारावास होगा।






