आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में किया गया अमान्य, पेंशनरों/आवेदकों के आयु सत्यापन के नियमों में किये गये महत्वपूर्ण बदलाव

 

 

कानपुर देहात जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात गीता सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत एवं जनशक्ति नियोजन प्रभाग (नियोजन विभाग) उ०प्र०शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के शासनादेश द्वारा आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में अमान्य किया गया है। पेंशनरों/आवेदकों के आयु सत्यापन के नियमों में किये गये महत्वपूर्ण बदलाव के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित है:-
मुख्य बिन्दुः-
1- पुराने नियम में बदलावः पूर्व में आधार कार्ड के माध्यम से आयु की गणना की जाती थी, परन्तु इसे अमान्य घोषित कर दिया गया है।
2-वैकल्पिक दस्तावेजः आवेदक पेंशनर को आयु प्रमाण पत्र के लिए शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक दस्तावेज विभाग द्वारा संचालित वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र हेतुः कुटुम्ब रजिस्टर / फैमिली आई०डी०/ शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
ग्रामीण क्षेत्र हेतुः-परिवार / कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
उपरोक्त सूचना सभी नवीन आवेदनकर्ताओं एवं उन सभी आवेदकों के लिये है, जिनके आवेदन योजनान्तर्गत वर्तमान स्थिति तक भुगतान हेतु लम्बित है। योजनान्तर्गत अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत भी आधार के स्थान पर उपरोक्त दस्तावेज संचालित ऑनलाईन वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/ पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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