अमरौधा के सुनील बाल्मीकि को अश्लील हरकतों पर दोषसिद्ध, कोर्ट ने सुनाई ‘उठने तक’ की सजा व ₹500 जुर्माना

 

कानपुर देहात। भोगनीपुर के अमरौधा निवासी सुनील बाल्मीकि पुत्र स्व. खन्ना बाल्मीकि को महिलाओं के सामने अश्लील इशारे और गाने के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उठने तक की सजा और ₹500 अर्थदण्ड सुनाया है। जुर्माना न देने पर एक सप्ताह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

घटना 22 अक्टूबर 2022 की है, जब सुनील ने राह चलती महिलाओं को देखकर अश्लील इशारे किए और गाना गाया। थाना भोगनीपुर में धारा 294 भादंवि के तहत मुकदमा (426/2022) दर्ज हुआ। विवेचक ने तथ्य-आधारित जांच कर 31 अक्टूबर 2022 को आरोप-पत्र कोर्ट भेजा। अभियुक्त के जुर्म कबूल करने और गवाहों के बयानों के आधार पर जेएम भोगनीपुर ने 18 मार्च 2026 को यह फैसला सुनाया।

पुलिस ने इसे #ऑपरेशन_कन्विक्शन के तहत त्वरित न्याय की कार्रवाई बताया, जिसमें थाना, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की सतत पैरवी रही। अधिकारियों का कहना है कि यह सजा समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक कदम है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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