कानपुर देहात थाना रनियां में 25 जून 2023 को दर्ज मामले में एडीजे-15/ पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त शिवम मिश्रा को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त ने वादिनी को नशीला पदार्थ कोल्डड्रिंक में मिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म किया था और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। माननीय न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। यह सजा समाज में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।









