दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा, 15 हजार रुपये का जुर्माना

 

 कानपुर देहात  थाना रनियां में 25 जून 2023 को दर्ज मामले में एडीजे-15/ पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त शिवम मिश्रा को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 10 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त ने वादिनी को नशीला पदार्थ कोल्डड्रिंक में मिलाकर बेहोश कर दुष्कर्म किया था और गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। माननीय न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। यह सजा समाज में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

Leave a Comment

और पढ़ें

Cricket Live Score

Rashifal

और पढ़ें

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर तथा मा0 उच्च न्यायालय में योजित पी0आई0एल0 ज्योति राजपूत बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम तथा रेस्क्यू अभियान के सम्बन्ध में।