कानपुर देहात आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण से सम्बन्धित एक बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशानुसार माननीय अपर जिला जज प्रथम/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत श्री रजत सिन्हा की अध्यक्षता में प्री ट्रालय बैठक का आयोजन किया गया।
नूपुर श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा अधिकारियों को बताया गया कि दिनांक 14.03.2026 को सुबह 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसका उद्देश्य आमजन को त्वरित, सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। इसमें दीवानी वाद, समझौता योग्य फौजदारी वाद, वैवाहिक, पारिवारिक वाद मोटर दुर्घटना दावा वाद, बैंक ऋण सम्बन्धी वाद, बिजली बिल एवं वाहन चालान सम्बन्ध अन्य वादों को सम्मिलित किया जायेगा। लोक अदालत में निस्तारित मामलों में किसी भी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं लगता है तथा यदि किसी वाद में पूर्व न्यायालय शुल्क जमा किया गया है, तो वह भी वापस कर दिया जाता है। लोक अदालत का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है एवं इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जाती है।










