अभियुक्त को 2 माह की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना
कानपुर देहात थाना गजनेर में 10 जनवरी 2016 को अवैध चरस के साथ पकड़े गए अभियुक्त रज्जन को एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 2 माह के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की गई, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। यह सजा समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।









