कानपुर देहात कलेक्टर/लाइसेंस प्राधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के अंतर्गत ई-लॉटरी के माध्यम से कम्पोजिट शॉप (एफ०एल०-5 डीबी) कंचौसी, जनपद कानपुर देहात लखपति सिंह पुत्र माधव सिंह निवासी हिसावन, संदलपुर, कानपुर देहात को आवंटित की गई थी। अनुज्ञापी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर दुकान का संचालन 01 अप्रैल 2025 से प्रारम्भ किया गया था।
दिनांक 11 फरवरी 2026 को आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-1 डेरापुर एवं प्रवर्तन टीम, कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान मुखबिर की सूचना पर कम्पोजिट शराब दुकान कंचौसी पर छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान दुकान में वैध स्टॉक के साथ बिना क्यूआर कोड लगी विभिन्न ब्राण्डों की 17 बोतलें अपमिश्रित शराब से भरी पाई गईं। साथ ही लगभग 05 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब, प्लास्टिक की शीशियां, सीरिंज, खाली बोतलें, ढक्कन सहित विभिन्न अवैध सामग्री भी बरामद की गई। मौके पर उपस्थित दो व्यक्तियों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वे अधिकृत विक्रेता नहीं हैं तथा अनुज्ञापी की सहमति से अधिक लाभ अर्जित करने हेतु अवैध रूप से शराब में मिलावट कर बिक्री की जा रही थी। इस संबंध में थाना मंगलपुर में आबकारी अधिनियम 60/64 एवं भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त कृत्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34(1)(ख) तथा उत्तर प्रदेश आबकारी, कम्पोजिट दुकान (लाइसेंस व्यवस्थापन) नियमावली-2025 के नियम-18(1) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा कम्पोजिट शॉप कंचौसी (एफ०एल०-5 डीबी) का अनुज्ञापन तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
साथ ही अनुज्ञापी लखपति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि वह 07 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उनका अनुज्ञापन निरस्त करते हुए उन्हें काली सूची में डाला जाए तथा जमा लाइसेंस शुल्क एवं प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जाए। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग द्वारा जनहित एवं अवैध मदिरा कारोबार पर नियंत्रण हेतु निरंतर सघन अभियान चलाया जा रहा है।











