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कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में वीर बाल दिवस एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अकबरपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन से जिला मिशन समन्वयक प्रतिमा श्रीवास्तव द्वारा विद्यालय के बालक/बालिकाओं को बताया कि वीर बाल दिवस भारत के बच्चों के अदम्य साहस और भारतीय इतिहास के गौरवशाली पलों को याद करने और उनसे सीख लेने का एक राष्ट्रीय दिवस है। ताकि नई पीढ़ी को धर्म, सत्य और साहस के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। यह दिन बच्चों को उनके असाधारण बलिदान और देश के प्रति समर्पण के लिए सम्मानित करता है और उन्हें बहादुरी, निष्ठा और मानवता के मूल्यों के लिए प्रेरित करता है साथ ही बताया गया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य भारत में बाल विवाह, लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल से कम उम्र में शादी पर पूरी तरह रोक लगाना, पीड़ितों को सुरक्षा और राहत प्रदान करना, और ऐसे विवाहों को बढ़ावा देने वालों के लिए दंड का प्रावधान करना है, ताकि समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो सके और बच्चों के अधिकारों और कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके कार्यक्रम में बालिकाओं व महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं से सम्बन्धित पंपलेट वितरित किये गये, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, जननी सुरक्षा योजना, निराश्रित महिला योजना आदि के बारे में विस्तार से बताते हुए सभी टोल फ्री नंबर महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098, वूमेन पावर लाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112 ,साइबर हेल्पलाइन 1930 ,एंबुलेंस सेवा 108 आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित बालिकाओं को अधिकारों, संबंधित योजनाओं, कानूनों पर जागरूक किया गया कार्यक्रम में हब फॉर इम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन से जिला मिशन समन्वयक प्रतिमा श्रीवास्तव,लेखा सहायक महेन्द्र श्रीवास्तव, विद्यालय के प्रधानाचार्य, बालक-बालिकायें, अध्यापक अध्यापिकायें आदि उपस्थित रहे।











