दिनांक 22.12.2022 अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर उर्फ लालजी निवासी ग्राम जसवापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा वादी की भाभी /पीड़िता के घर की छत पर चढकर छेडछाड़ करना, विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को छत से नीचे फेंक देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसमें अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर उर्फ लालजी उपरोक्त को माननीय न्यायालय ADJ/FTC-1 जनपद कानपुर देहात द्वारा #MissionShakti5 अभियान के अन्तर्गत दोष सिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹ 13,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया ।
घटना का विवरण-
दिनांक 22.12.2022 को अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर उर्फ लालजी उपरोक्त द्वारा वादी की भाभी/ पीड़िता के घर की छत पर चढकर छेडछाड़ करना, विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को छत से नीचे फेक देने के सम्बन्ध में थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 258/2022 धारा 307/354/452 भादवि0 बनाम अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर उर्फ लालजी निवासी ग्राम जसवापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही-
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर व गवाही देने के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमे में अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर उर्फ लालजी उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.01.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर उर्फ लालजी उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
पीड़िता को त्वरित न्याय एवं अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय-
माननीय न्यायालय ADJ/FTC-1 जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 10.12.2025 को #MissionShakti5 अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश सोनकर पुत्र ज्ञानेन्द्र सोनकर उर्फ लालजी निवासी ग्राम जसवापुर थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात को दोष सिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹ 13,000/- से अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त अखिलेश सोनकर उपरोक्त को 05 माह सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी । यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था एवं महिला सम्बन्धी अपराधो में अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है











