कानपुर देहात उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन के हित में जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर जिला जज/नामित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात हिमांशु कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि जनपद में स्थापित स्थायी लोक अदालतें जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित, सरल, किफायती और प्रभावी निस्तारण का एक सशक्त माध्यम हैं। इस क्रम में जनपद कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 दिसंबर 2025 को किया जाएगा, जिसमें जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई करते हुए सुलह-समझौते के आधार पर विवादों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। स्थायी लोक अदालतों की स्थापना का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को न्यायालयों की जटिल और लम्बी प्रक्रिया से राहत मिल सके तथा विवादों का समाधान मुकदमा दायर करने से पूर्व ही प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह-समझौते के माध्यम से हो सके। स्थायी लोक अदालत में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं दी जाती, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित सभी नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यहां विवादित पक्षों के बीच सौहार्द बनाए रखते हुए विवादों को सरल और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर बल दिया जाता है। स्थायी लोक अदालत में वायु, सड़क या जलमार्ग परिवहन सेवा, डाक, तार, टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश एवं जल प्रदाय सेवा, स्वच्छता एवं मल-वहन सेवा, अस्पताल एवं औषधालय सेवा, बीमा सेवा, रियल स्टेट से संबंधित सेवा और शिक्षा सेवाओं से जुड़े विवादों की सुनवाई की जाती है। इन सेवाओं से संबंधित विवाद को न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। विपक्षी पक्ष को नोटिस भेजकर बुलाया जाता है और अध्यक्ष एवं सदस्यों की पीठ द्वारा दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर सुलह-समझौते के माध्यम से विवाद का समाधान कराया जाता है। यदि सुलह संभव नहीं हो पाती है, तो स्थायी लोक अदालत गुण-दोष के आधार पर निर्णय पारित करती है, जो सिविल कोर्ट के निर्णय की तरह बाध्यकारी होता है। स्थायी लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी अन्य न्यायालय में अपील दायर नहीं की जा सकती, केवल उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जा सकती है। स्थायी लोक अदालत में एक करोड़ रुपये तक के प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है, जो इसे आम नागरिकों के लिए बेहद प्रभावी, सुलभ और उपयोगी बनाता है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात ने कहा कि स्थायी लोक अदालत जनहित में त्वरित एवं सरल न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है, जिससे न केवल समय और धन की बचत होती है बल्कि विवादित पक्षों में सौहार्द भी बना रहता है। अतः जनपद के नागरिकों से अपील है कि वे जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े किसी भी विवाद के निस्तारण हेतु दिनांक 13 दिसंबर 2025 को आयोजित स्थायी लोक अदालत में उपस्थित होकर इस जनकल्याणकारी व्यवस्था का लाभ उठाएं तथा अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के कार्यालय से संपर्क करें।











