कालपी (जालौन)। एक ग्राम में बीते शाम परिवार के द्वारा युवक की मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित की तहरीर पर कालपी पुलिस ने चाचा चाची हमलावर जुर्म धारा 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना ज्ञान भारती छौक चौकी प्रभारी विपिन यादव को जांच सौपी।
ग्राम उसरगांव निवासी देशराज पुत्र गुलाम ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 16 अक्टूबर शुक्रवार की शाम किसी मामले को लेकर परिवार के चाचा रामकुमार तथा उसकी पत्नी समेत दोनों ने गाली गलौज कर लाठी डंडों से पीट कर सिर फोड़ते हुए घायल किया घटना को प्रभारी निरीक्षक अजय ब्रह्म तिवारी संज्ञान में लेकर घायल युवक को पुलिस अभिरक्षा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी डाक्टरी परीक्षण भेज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी











