अवैध शराब बरामदगी के 18 साल पुराने मामले में अभियुक्त को सजा, ₹500 जुर्माना

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र में वर्ष 2008 में अवैध देशी शराब बरामदगी के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। 4 अगस्त 2008 को ग्राम मोहाना निवासी रोहित पुत्र रामेश्वर के कब्जे से अवैध देशी शराब बरामद हुई थी। इसके बाद गजनेर थाने में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर 13 अगस्त 2008 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया गया।
सीजेएम कानपुर देहात की अदालत ने 15 सितंबर 2026 को रोहित को न्यायालय उठने तक की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस के अनुसार, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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