कानपुर देहात – जनपद में कृषको को उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता के साथ बीज व्यवसाय को पारदर्शी, डिजिटल एवं बीज व्यवसाय की टेªसिबिलिटी किये जाने हेतु समस्त बीज वितरक/उत्पादक संस्थाओं/कम्पनियों/फर्मों/सहकारी विक्री केन्द्रों/राजकीय बिक्री केन्द्रों द्वारा प्रदेश में बीज उत्पादन/स्टाॅक मैनेजमेंट/स्थानान्तरण/बीज व्यवसाय/बीजों की बिक्री 10 मई 2026 से भारत सरकार द्वारा विकसित किये गये साथी पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जनपद के समस्त बीज उत्पादक/वितरक, सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थायें/निगम, निजी फर्में/निजी कम्पनियां/ एफ0पी0ओ0 निर्देशित किया गया कि साथी पोर्टल के माध्यम से उ0प्र0 राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में बीजोंत्पादन का पंजीयन कराकर समस्त फसलों के बीजों का उत्पादन का कार्य करें। बीज उत्पादन एजेन्सी (एस.पी.ए) द्वारा सभी स्टाक हस्तांतरण, बिक्री एवं वापसी साथी पोर्टल के माध्यम से की जायेगी, जो डीलर/रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर साथी पोर्टल पर पंजीकृत न हो, के साथ किसी प्रकार का बीज व्यवसाय नही करेगें। समस्त डीलर/रिटेलर/डिस्ट्रीब्यूटर/बीज व्यवसाई/सहकारी/सरकारी बीज बिक्री केन्द्र साथी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत (आनबोर्ड) होगें तथा साथी पोर्टल पर डिजिटल रूप से स्टाक प्राप्त करना, बिक्री (किसन स्तर के लेन देन सहित) बीज वापसी का रिकार्ड रखेगें। साथी पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाक तथा प्रतिष्ठान में भौतिक रूप से उपलब्ध स्टाक में भिन्नता होने पर बीज नियंतत्रण आदेश 1983 एवं बीज अधिनियम 1966, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार विधिक कार्यावाही की जायेगी।











